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सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट पर सुनवाई की शुरू, नए मंदिर-मस्जिद से जुड़े मुकदमों पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। इस महत्वपूर्ण मामले की निगरानी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ कर रही है। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार धार्मिक स्थलों की स्थिति को संरक्षित करता है। जिसमें अयोध्या विवाद को विशेष छूट दी गई है।

मामले की प्रमुख बातें

सीजेआई ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक मंदिर-मस्जिद विवाद से संबंधित कोई नया मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है और इस मामले में केंद्र सरकार से व्यापक जवाब मांगा है।

supreme court

सॉलिसिटर जनरल की हलफनामा दाखिल करने की घोषणा

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से अदालत में हलफनामा दाखिल करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले पर अदालत की पूछताछ का विस्तृत जवाब देगी।

मुख्य न्यायाधीश का स्पष्ट निर्देश

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगली सुनवाई तक कोई नई याचिका दायर नहीं की जा सकती। इस निर्देश का उद्देश्य कार्यवाही को व्यवस्थित और त्वरित समाधान की दिशा में ले जाना है।

याचिकाकर्ताओं और सरकार का पक्ष

याचिकाकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने बताया कि देशभर में अलग-अलग अदालतों में 10 मुकदमे दायर किए गए हैं। उन्होंने इन मामलों की आगे की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की। मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने बताया कि 10 स्थानों पर 18 मुकदमे लंबित हैं। उन्होंने पूजा स्थल अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तक सभी मामलों की सुनवाई स्थगित करने की अपील की। केंद्र सरकार ने इन मांगों का विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि किसी निजी पक्ष द्वारा ऐसी मांग उठाने की वैधता पर सवाल खड़ा होता है।

मथुरा और अन्य विवादों पर चर्चा

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा और अन्य महत्वपूर्ण मामलों को स्वीकार किया है। जो पहले से ही विचाराधीन हैं। अदालत ने इन मामलों पर गहराई से विचार करने का संकेत देते हुए कहा कि व्यापक जांच और तर्कों की आवश्यकता है।

भविष्य की प्रक्रिया और महत्व

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह अपना हलफनामा याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करे और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करे। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि मौजूदा मुद्दों पर गहराई से विचार करने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

पूजा स्थल अधिनियम पर बढ़ा तनाव

पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही ने भारत के कानूनी और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है। इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की स्थिति को संरक्षित करना है। लेकिन इसे लेकर देश में गहराई तक विचार-विमर्श की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

अगली सुनवाई की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई तक अपने तर्कों को व्यवस्थित रूप से तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही नए मुकदमों पर रोक लगाने और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है।

पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई न केवल कानूनी प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक कदम है। बल्कि यह धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक समरसता के प्रति न्यायपालिका के दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करती है। सभी की नजरें अब अगली सुनवाई पर टिकी हैं। जो इस महत्वपूर्ण कानून की दिशा तय करेगी।

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