शाहनवाज हुसैन रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट ने FIR का दिया है आदेश, जानिए पूरा मामला

बलात्कार मामले में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। supreme court shahnawaz hussain rape allegation delhi high court fir order

नई दिल्ली, 18 अगस्त : भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहनवाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों बाद, भाजपा नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। शाहनवाज की अपील पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह मामले की सुनवाई करेगा।

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    शाहनवाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

    खबर के मुताबिक दिल्ली उच्च न्यायालय ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ साल 2018 के बलात्कार के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद, भाजपा नेता ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

    FIR होने पर शाहनवाज पर असर

    शाहनवाज के खिलाफ एफआईआर और हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में वरिष्ठ वकील ने कहा कि अगर प्राथमिकी दर्ज हो जाती है, तो याचिका निष्फल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि FIR से राजनीति में शाहनवाज का 30 साल का लंबा करियर प्रभावित होगा। शाहनवाज के खिलाफ बलात्कार मामले में प्राथमिकी से उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान होगा।

    तीन महीने में जांच का आदेश

    गुरुवार को शाहनवाज की अपील पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई करेगा। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय में शाहनवाज की याचिका खारिज हो गई। अदालत ने पुलिस को 2018 के बलात्कार मामले में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय मिला है।

    महिला की शिकायत

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि तथ्यों को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से हिचक रही है। अदालत ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने पुलिस की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि महिला की शिकायत के कारण संज्ञेय अपराध का मामला बना है।

    क्या है पूरा मामला

    गौरतलब है कि जनवरी 2018 में, दिल्ली की एक महिला ने भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश मांगते हुए निचली अदालत में याचिका दायर की थी। महिला का आरोप है कि भाजपा नेता ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज बिहार की नीतीश कुमार सरकार के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे। नीतीश अब एनडीए से अलग हो चुके हैं। भाजपा और नीतीश की पार्टी जदयू में जमकर जुबानी जंग हो रही है।

    शाहनवाज के पर कतरे गए

    बिहार की महागठबंधन सरकार में मंत्री बने राजद नेता कार्तिकेय सिंह के मामले में भाजपा भी आक्रामक है। हालांकि, शाहनवाज का मामला सामने आने के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। शाहनवाज को राष्ट्रीय चुनाव समिति से भी बाहर निकाल दिया गया है।

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