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सुप्रीम कोर्टः 'शराब पर रोक लगानी है तो गुजरात मॉडल अपनाओ'
केरल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि केरल सरकार शराब पर पाबंदी लगाना चाहती है तो उसे गुजरात मॉडल को अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सात सौ से अधिक बारों को तीस सितंबर से पहले बंद नहीं किया जा सकता है। कोर्ट कहा कहना है कि बार बंद करने के अपने आदेश को केरल सरकार शराब प्रतिबंध पर नीति पर यथास्थिति तीस सितंबर तक बनाए रखें।
गौरतलब है कि केरल राज्य सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश जारी कर दिए थे और 12 से बंद करने के आदेश थे। वहीं दस साल में राज्य को ही शराब मुक्त बनाने का अभियान छेड़ने के लिए कहा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट से राज्य सरकार की नई शराब नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर त्वरित गति से फैसला करने को कहा है, जो 18 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।
English summary
Supreme court says to Kerala Government to follow Gujarat Model for banning liquor.
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