सुप्रीम कोर्ट: तुगलकाबाद में उसी स्थान पर नहीं बन सकता रविदास मंदिर, दूसरी जगह खोजें
नई दिल्ली। दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदार मंदिर फिर से बनाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि इस स्थान पर दोबारा मंदिर नहीं बन सकता।
कोर्ट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के साथ बैठक कर मंदिर के लिए संभावित वैकल्पिक स्थान तय करें। कोर्ट ने इसके बाद ही कोई आदेश पारित करने की बात कही। कोर्ट ने सलाह करने के बाद मंदिर के लिए दूसरी जगह तलाशने को कहा। कोर्ट ने कहा कि हम धरती पर मौजूद हर किसी की भावनाओं का सम्मान करते हैं।
लेकिन उसी स्थान पर फिर से मंदिर नहीं बनाया जा सकता। मंदिर के लिए वन भूमि के बजाय किसी और जगह की तलाश करें। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री प्रदीप जैन और हरियाणा कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने रविदास मंदिर बनाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस याचिका में कहा गया था कि साल 1509 से स्थित इस मंदिर को गिराए जाने से लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। इसलिए कोर्ट मंदिर बनाने के लिए आदेश दे।
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