IIT-JEE दाखिले का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक
याचिकाकर्ता ने कहा था कि बोनस अंक उन्हें ही दिए जाएं, जिन्होंने सवाल हल करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल हल करने की कोशिश नहीं करने वालों को भी नंबर दे दिए गए
नई दिल्ली। आईआईटी में एडमिशन लेने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने IIT-JEE के एडमिशन और काउंसलिंग पर लगी रोक हटा दी है। बोनस नंबर की वजह से 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ही IIT-JEE के एडमिशन और काउंसलिंग पर रोक लगाया था।

सोमवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने IIT-JEE के एडमिशन और काउंसलिंग पर लगी रोक हटा दी है। इस बार ये परीक्षा आईआईटी मद्रास ने आयोजित कराई थी। लेकिन इस परीक्षा में दो सवाल गलत थे, जिसके कारण सभी परीक्षार्थियों को कुल 18 बोनस मार्क्स दिए गए थे। पेपर एक के लिए सात और पेपर दो के लिए 11 बोनस नंबर सभी छात्रों को दिए गए थे। लेकिन इस फैसले को ऐश्वर्या अग्रवाल नाम की छात्रा ने कोर्ट में चुनौती दी थी जिसके बाद कोर्ट ने काउंसिलिंग पर रोक लगा दिया था।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि बोनस अंक उन्हें ही दिए जाएं, जिन्होंने सवाल हल करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल हल करने की कोशिश नहीं करने वालों को भी नंबर दे दिए गए, जिससे मेरिट लिस्ट गड़बड़ हो गई है अर्जी में दोबारा मेरिट लिस्ट बनाने की मांग की गई थी। ऐसा नहीं होने की स्थिति में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई थी।
आपको बता दें कि इस साल 1 लाख 72 हजार 24 छात्रों ने परीक्षा का फॉर्म भरा है और 1,59,540 छात्र JEE एडवांस परीक्षा में शामिल हुए हैं। जिसमें से 50,455 छात्र इसमें कामयाब हुए। जिनमें से 33 हजार छात्र आईआईटी में दाखिला ले चुके हैं।












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