सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कॉलेजियम बैठक की जानकारी वाली RTI याचिका, कहा- क्या चर्चा हुई नहीं बता सकते
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत 2018 के कॉलेजियम की बैठक के बारे में जानकारी मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

Supreme Court Rejected RTI: सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत 2018 के कॉलेजियम की बैठक के बारे में जानकारी मांगने वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम में क्या चर्चा हुई, यह सबको नहीं बता सकते। आरटीआई के जबाव में अदालत ने कहा कि बैठक की चर्चा को जनता के सामने नहीं पेश किया जा सकता है और सिर्फ कॉलेजियम के अंतिम निर्णय को वेबसाइट पर अपलोड करना काफी है।
Recommended Video
जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि कॉलेजियम एक बहु-सदस्यीय निकाय है, जिसका निर्णय संकल्प के रूप में होता है, जब तक कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया जाता है और कॉलेजियम के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं, तब तक इसे अंतिम निर्णय नहीं कहा जा सकता है। परामर्श की प्रक्रिया के दौरान जो कुछ भी निकला है, उसे सर्वोत्तम रूप से एक अस्थायी निर्णय कहा जा सकता है।
इसमें कहा गया है कि चर्चा की सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में आने की जरूरत नहीं है और इसलिए, आरटीआई अधिनियम के प्रावधान ऐसे परामर्श पर लागू नहीं होंगे। दरअसल, याचिकाकर्ता आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने दिसंबर 2018 की एक कॉलेजियम मीटिंग की जानकारी मांगी थी। अंजलि भारद्वाज की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा, "केवल कॉलेजियम के अंतिम फैसले को वेबसाइट पर अपलोड करना काफी है।"
अपनी याचिका में भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर के हवाले से बयानों और प्रेस रिपोर्टों का हवाला दिया था, जिसके अनुसार 12 दिसंबर 2018 को बैठक में जस्टिस प्रदीप नंदराजोग को पदोन्नत करने के निर्णय के बावजूद कॉलेजियम के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था।












Click it and Unblock the Notifications