दोबारा नहीं होगी NEET UG की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, कहा- लीक के ज्यादा सबूत नहीं
NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 जुलाई) को NEET-UG 2024 की दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद डेटा प्रश्नपत्र के 'सिस्टमैटिक लीक' के सबूत नहीं हैं। अब NEET UG की कल बुधवार (24 जुलाई) से काउंसलिंग होगी।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वाली पीठ ने कहा कि, मौजूदा चरण में, रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह दिखाए कि परीक्षा के परिणाम खराब थे या परीक्षा के संचालन में कोई व्यवस्थित उल्लंघन हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे एहसास है कि मौजूदा साल के लिए नए सिरे से NEET-UG का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका असर इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से ज्यादा छात्रों पर पड़ेगा।
सीजेआई ने कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद डेटा प्रश्नपत्र के 'सिस्टमैटिक लीक होने का संकेत नहीं देता है, जो परीक्षा की नियमों में व्यवधान का संकेत देता है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध कंटेंट के आधार पर NEET को रद्द करना न तो उचित है और न ही आवश्यक है।"
चीफ जस्टिस ने कहा कि, 1,08,000 सीटों के लिए 24 लाख छात्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हमें ये बताया गया है कि 50 प्रतिशत कट ऑफ का प्रतिशत है। परीक्षा में कुल 180 प्रश्न पत्र होते हैं, जिनके कुल अंक 720 होते हैं और गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक होता है। ऐसा पाया गया है कि परीक्षा की पवित्रता भंग होने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
नीट-यूजी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।
इस साल नीट-यूजी 5 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें 23.33 लाख से अधिक छात्रों ने 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर परीक्षा दी थी, जिनमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे।












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