NEET-PG परीक्षा स्थगित करने वाली याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, 11 अगस्त को होना है टेस्ट
NEET-PG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 09 अगस्त को NEET-PG 2024 को पुनर्निर्धारित करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम नई शिक्षा नीति नहीं बना सकते। इसलिए हम परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित नहीं करेंगे।'
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, परीक्षा केंद्रों के आवंटन से जुड़े मुद्दों के कारण NEET-PG 2024 को पुनर्निर्धारित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया।

याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'यह एक आदर्श दुनिया नहीं है और हम नई शिक्षा नीति नहीं बना सकते। हम परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित नहीं करेंगे और इतने सारे उम्मीदवारों के करियर को जोखिम में नहीं डालेंगे।'
दरअसल, 11 अगस्त को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा होनी है। इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
याचिका में परीक्षा को स्थगित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी। खबर के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ में मामले की सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष मामले को जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था, जिसके बाद पीठ ने याचिका को सूचीबद्ध करने का फैसला किया था।
याचिकाकर्ता विशाल सोरेन व अन्य ने अदालत से सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान और निष्पक्ष परीक्षण वातावरण सुनिश्चित करने,परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने और इसे एक ही बैच में आयोजित करने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था।
उन्होंने कोर्ट से परीक्षा केंद्र आवंटन के मुद्दों को सुधारने और यह सुनिश्चित करने की मांग की थी। कहा था कि परीक्षा केंद्र नजदीकी स्थानों पर और अधिक न्यायसंगत व पारदर्शी तरीके से आवंटित किया जाए।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षण शहरों का आवंटन 31 जुलाई को किया गया था। हालांकि, इतने कम समय में परीक्षा देना बहुत अधिक मुश्किल हो गया है।












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