'मणिपुर सरकार पर भरोसा नहीं', 'कुकी' समाज के कैदी को नहीं ले जाया गया अस्पताल, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

Manipur: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मणिपुर की एक जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी को अल्पसंख्यक 'कुकी' समुदाय से होने के कारण चिकित्सा उपचार न मिलने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि उसे इस मामले में "राज्य पर भरोसा नहीं है"।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। यह याचिका लुनखोंग हाओकिप ने दायर की थी, जो बवासीर और टीबी से पीड़ित है और उसकी पीठ में बहुत दर्द है। इन स्थितियों के बावजूद, जेल अधिकारियों ने उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया।

Supreme Court Criticizes Manipur Govt

बेंच ने कहा, "हम राज्य पर भरोसा नहीं करते...आरोपी को अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वह कुकी समुदाय से है। बहुत दुख की बात है! हम निर्देश देते हैं कि उसकी अभी जांच की जाए। अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ गंभीर पाया जाता है, तो हम आपको जिम्मेदार ठहराएंगे।"

हाओकिप के वकील ने दावा किया कि जेल अधिकारियों ने चिकित्सा सहायता के लिए लगातार अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया।

बेंच ने मणिपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश का अवलोकन किया और पाया कि विचाराधीन कैदी को अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वह कुकी समुदाय से था और "उसे अस्पताल ले जाना कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खतरनाक होगा।"

मणिपुर में अल्पसंख्यक कुकी और बहुसंख्यक मेइती समुदायों के बीच जातीय संघर्ष चल रहा है।

पीठ ने जेल अधीक्षक और राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज ले जाने और वहां उसका परीक्षण कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। चिकित्सा परीक्षण बवासीर, टीबी, टॉन्सिलाइटिस, पेट दर्द और निचले लम्बर रीढ़ की समस्याओं के संबंध में होना चाहिए।

बेंच ने 15 जुलाई से पहले एक विस्तृत चिकित्सा रिपोर्ट मांगी और राज्य को सभी खर्चों सहित उपचार लागत वहन करने का आदेश दिया।

मणिपुर में हिंसा

मणिपुर में पिछले साल मई में अराजकता और हिंसा फैल गई, जब उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को गैर-आदिवासी मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने पर विचार करने का आदेश दिया था। पिछले साल 3 मई को जब पहाड़ी जिलों में 'जनजातीय एकजुटता मार्च' का आयोजन किया गया था, तब से जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 170 से अधिक लोग मारे गए और कई सौ अन्य घायल हुए। यह मार्च बहुसंख्यक मेइती समुदाय की एसटी दर्जे की मांग के विरोध में आयोजित किया गया था।

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