मध्य प्रदेश पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश- कल शाम पांच बजे तक किया जाए फ्लोर टेस्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में कल यानी शुक्रवार को फ्लोर टेस्ट कराए जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल शाम पांच बजे तक फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। मध्य प्रदेश के राजनीतिक संकट पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। 22 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ सरकार को अल्पमत में बताते हुए बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर जल्द फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की थी।

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    किया जाए फ्लोर टेस्ट

    मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर दो दिन से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को कोर्ट ने आदेश दिया कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को कल फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा। अदालत ने आदेश में कहा, फ्लोर टेस्ट की पूरी प्रक्रिया कल शाम 5 बजे तक पूरी कर ली जाए। बहुमत का फैसला कानून के मुताबिक विधायकों के हाथ उठवाकर कराया जाए, साथ ही फ्लोर टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए।

    कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर बेंगलुरू में रह रहे विधायक विधानसभा आकर फ्लोर टेस्ट में शामिल होना चाहें तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश के डीजीपी उन्हें सुरक्षा दें और उनके आने का प्रबंध करें। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा का एकमात्र एजेंडा बहुमत साबित करने का होगा और किसी के लिए भी बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए।

    सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शुक्रवार को फ्लोर टेस्ट कराने को लेकर दिए आदेश का शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने न सिर्फ अपना बहुमत खोया है इसने मध्य प्रदेश के साथ धोखा किया है। यह सरकार कल फ्लोर टेस्ट में गिर जाएगी।

    कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा है कि हम हमेशा से फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री खुद ये कह चुके हैं। ऐसे में हमें कल फ्लोर टेस्ट के लिए जाने से कोई दिक्कत नहीं है।

    बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने पहले कमलनाथ सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने को कहा था। स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। कोर्ट ने शुक्रवार को 5 बजे तक फ्लोट टेस्ट कराने का आदेश दिया है।

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