कम्प्यूटर डेटा निगराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
नई दिल्ली। देश की 10 जांच एजेंसियों को 'किसी भी कंप्यूटर' के डेटा को देखने की अनुमति देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार को इस नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। बता दें कि मोदी सरकार ने 10 जांच एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को किसी भी कंप्यूटर में तैयार, ट्रांसमिट, प्राप्त या संग्रहित 'किसी भी सूचना' को इंटरसेप्ट करने, इनका निरीक्षण करने की इजाजत दी थी।
सरकार द्वारा इस नोटिफिकेशन के जारी किए जाने पर संसद में जमकर हंगामा हुआ था। विपक्षी दलों इस मुद्दे को आम आदमी के अधिकारों और निजता से जोड़ते हुए सरकार को घेरा था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर पीएम मोदी को तानाशाह बताते हुए कहा था कि इससे साबित होता है वे खुद को कितना असुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार के इसी नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।
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दूसरी तरफ, विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने सफाई दी थी। सदन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि उन्हीं मामलों में यह नियम लागू होगा जिनका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से होगा। जेटली ने कहा था कि सरकार ने इस मामले में कोई नया नियम नहीं बनाया है।
जेटली ने कहा था कि इन एजेंसियों को यूपीए सरकार के कार्यकाल में ऐसी ही जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने कहा था कि 20 दिसंबर को सरकार द्वारा दिया गया आदेश साल 2009 से लागू हैं। सरकार ने इस आदेश को बस दोहराया हैं। जेटली ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया था।