सड़क हादसे में जख्मी की मदद करने पर पुलिस नहीं करेगी परेशान

नई दिल्ली। सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद करने वालों को अब पुलिस की उलझनों में नहीं पड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि अब घायल की मदद करने वालों को अब परेशान नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सड़क हादसे में जख्मी को अस्पताल पहुंचाने पर पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें नहीं रोकेगी।

बैंगलुरू: नशे में धुत डॉक्टर ने मर्सिडीज से 6 कारों को उड़ाया, 1 की मौत, 5 घायल

Big decision of Supreme court no more interrogation to help injured in road accident

यही नहीं अस्पताल में भी मदद करने वाले के बारे में नहीं पूछा जाएगा। मदद करने वाला अगर बिना अपनी पहचान बताये बिना अस्पताल से जाना चाहता है तो उसे जाने देना चाहिए। यही नहीं अस्पताल के लिए भी निर्देश दिये गये हैं बिना किसी पूछताछ के घायल का इलाज तुरंत करना होगा।

घायल लोगों की मदद करने वालों को होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि मददगार का एक बार में ही बयान दर्ज किया जाए।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+