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अयोध्या विवाद की जल्दी सुनवाई की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर जल्दी सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद की जल्दी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को जनवरी माह तक के लिए टाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वह इस मामले की सुनवाई की तारीख जनवरी माह में तय करेगी। जिसके बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।

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गौरतलब है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले अयोध्या विवाद की सुनवाई की तारीख जनवरी माह में तय करने का फैसला दिया था, उसके बाद से एक के बाद तमाम नेताओं ने बयान दिया था, जिसमे केंद्रीय मंत्री से लेकर शीर्ष भाजपा के नेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जल्द ही भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होगा। यही नहीं उन्होंने राम मंदिर निर्माण में हो रही देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस है।

वहीं वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने कहा कि भाजपा के पास संसद में पर्याप्त संख्या है, वह चाहे तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बना सकती है। अमर सिंह ने कहा कि भाजपा के पास बहुमत है, लिहाजा पार्टी को राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट समय पर फैसला नहीं देती है तो उसे राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए।

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English summary
Supreme Court has rejected plea seeking early hearing in Ayodhya title suit .
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