बॉम्बे HC के बाद अब अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका, याचिका खारिज

नई दिल्ली, 18 अगस्त। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज (बुधवार) सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी। बता दें कि भ्रष्टाचार के एक मामला में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर और जांच को रद्द करने से इनकार कर दिया था जिसके बाद अनिल देशमुख अपनी अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजें पर पहुंचे थे।

Supreme Court dismisses a plea of former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh

अनिल देशमुख को अब सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में राहत नहीं मिली है, उनके खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी। इससे पहले भ्रष्टाचार और वसूली के मामले में सीबीआई की एफआईर को रद्द कराने के लिए अनिल देशमुख ने बॉम्ब हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 12 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, इसके बाद 22 जुलाई को फैसला देते हुए एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। अपनी याचिका में अनिल देशमुख ने सीबीआई की एफआईआर से दो पैरा हटाने की मांग की थी।

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एफआईआर के एक पैरा मि लिखा था कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अन्य लोगों ने महाराष्ट्र पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले में अनुचित प्रभाव डाला। वहीं दूसरे पैरा में लिखा है कि देशमुख को 15 साल से मुंबई पुलिस में सचिन वाजे की बहाली के बारे में पता था और उन्हें जांच के लिए संवेदनशील मामले दिए गए। इन सबके बीच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी देशमुख के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पांचवीं बार भी तलब किए जाने के बाद देशमुख ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। 6 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख के तीन ठिकानों पर छापेमारी की थी।

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