सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SC बार एसोसिएशन चुनावों में महिला आरक्षण का निर्देश
Supreme Court News: महिला आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। शीर्ष अदालत ने बार एसोसिएशन के पदों पर होने वाले चुनावों में महिला आरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने 2024-25 चुनावों से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) पदों में न्यूनतम 1/3 महिला आरक्षण का निर्देश दिया है।

अदालत ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पदों में अब से न्यूनतम 1/3 महिला आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है। यह फैसला आने वाले बार एसोसिएशन के चुनावों में भी लागू रहेगा।
एक तिहाई महिला आरक्षण होगा लागू
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में कम से कम एक तिहाई महिला आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है।
महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित
शीर्ष अदालत ने कहा कि अब से एससीबीए के तीन कार्यकारी सदस्य और दो वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य और कोषाध्यक्ष सभी महिलाएं होनी चाहिए। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि 2024-25 के आगामी चुनावों में एससीबीए के कोषाध्यक्ष का पद एक महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया जाएगा।
जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया, "2024-25 के आगामी चुनावों में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है।" पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आरक्षण पात्र महिला सदस्यों को अन्य पदों के लिए चुनाव लड़ने से नहीं रोकेगा।
जानिए कोर्ट का निर्देश
न्यायालय ने निर्देश दिया कि एससीबीए के पदाधिकारियों का एक पद बारी-बारी से और रोटेशन के आधार पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह विशेष महिला आरक्षण 2024-25 के चुनावों के लिए कोषाध्यक्ष पद से शुरू होगा।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि एससीबीए की कनिष्ठ कार्यकारी समिति (9 में से 3) और वरिष्ठ कार्यकारी समिति (6 में से 2) में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 आरक्षण होगा।
पीठ ने आदेश में कहा, "हमारा विचार है कि एससीबीए द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव के बावजूद, कार्यकारी समिति में कुछ पद बार की महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होने चाहिए।"












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