सुप्रीम कोर्ट ने की तेलंगाना CM की याचिका खारिज, कविता पर टिप्पणी मामले में रेवंत रेड्डी को राहत
Telangana CM Revanth Reddy: तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को बीआरएस नेता के. कविता को जमानत देने के आदेश पर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के कैश फॉर वोट मामले को तेलंगाना से बाहर ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को निर्देश दिया कि वे 2015 के कैश-फॉर-वोट मामले में चल रहे मुकदमे में हस्तक्षेप ना करें और एसीबी के वरिष्ठ अधिकारी मामले के अभियोजन के बारे में तेलंगाना के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2015 के कैश-फॉर-वोट मामले में चल रहे मुकदमे को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने दी तेलंगाना सीएम को नसीहत
इधर, बीआरएस नेता कविता को जमानत देने के आदेश पर टिप्पणी मामले में सीएम रेड्डी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने अदालत पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए कार्रवाई बंद कर दी है। कोर्ट ने ये कार्रवाई रेवंत रेड्डी के बिना शर्त माफी मांगने पर बंद की।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा कि सभी संवैधानिक पदाधिकारियों को एक-दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सभी संवैधानिक पदाधिकारी कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका अपने-अपने क्षेत्र में अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं और उन्हें एक-दूसरे के कामकाज के प्रति परस्पर सम्मान दिखाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही कर दी बंद
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय के आदेशों के बारे में टिप्पणी करते समय पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए, भले ही निष्पक्ष आलोचना का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने के शीर्ष न्यायालय के फैसले पर अपनी टिप्पणी को लेकर मामले में रेवंत रेड्डी द्वारा मांगी गई माफी पर ध्यान दिया और उनके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी और कहा कि वह उनकी टिप्पणियों के मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहता।












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