अगले आदेश तक तमिलनाडु को मिलता रहे 2000 क्यूसेक पानी: SC
कमेटी ने 40 पेज की रिपोर्ट में लिखा कि दोनों राज्यों में पानी की कमी की वजह से किसानों का हाल बेहाल है और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया है कि अगला आदेश मिलने तक तमिलनाडु को 2000 क्यूसेक पानी देना जारी रखा जाए। साथ ही यह भी कहा कि दोनों राज्य शांति और सद्भाव बनाए रखें।

सोमवार को हाई-लेवल पैनल ने सुझाव दिया था कि कावेरी जल विवाद को सुलझाने के लिए सालों से चली रही वाटर एप्लिकेशन टेक्नीक को खत्म किया जाना चाहिए। दोनों राज्यों में पानी की कमी है, इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है और लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुलझाने के लिए सुपरवाइजरी कमेटी का गठन किया था। कमेटी को राज्यों की जमीनी हकीकत पर गौर करके अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। कमेटी ने 40 पेज की रिपोर्ट में लिखा कि दोनों राज्यों में पानी की कमी की वजह से किसानों का हाल बेहाल है और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।












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