कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे यूपी सरकार- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 16 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कहा कि कोरोना के बीच कांवड़ यात्रा को इजाजत देने के अपने फैसले पर वो फिर से विचार करने के बाद हमें बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सोमवार को अपने फैसले से कोर्ट को अवगत कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर सोमवार को यूपी सरकार अपना फैसला नहीं बताती है तो कोर्ट आदेश जारी कर देगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह हम सभी से संबंधित है और जीवन के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य और जीवन का अधिकार सबसे ऊपर है। दूसरे तमाम अधिकार या भावनाएं चाहे वे धार्मिक हों या दूसरा कोई मामला, सब इसी के अधीन हैं। ऐसे में हम उत्तर प्रदेश को विचार का एक और मौका देना चाहते हैं ताकि आप इस पर सोचें कि कांवड़ यात्रा को अनुमति देनी है या नहीं।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल कोरोना के खतरे के बावजूद कांवड़ यात्रा को इजाजत दी है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने यात्रा पर रोक लगाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर कई मेडिकल एक्सपर्ट ने सवाल उठाए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वत संज्ञान लिया है।
केंद्र ने भी कांवड़ यात्रा का किया विरोध
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है कि राज्य सरकारें किसी भी सूरत में कांवरियों को हरिद्वार से गंगाजल ले जाने की अनुमति ना दें। लेकिन लोगों की धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि लोगों को टैंकर के जरिए गंगाजल अलग-अलग ठिकानों पर पहुंचाया जाए।












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