अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के लिए तय की नई डेडलाइन
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अयोध्या भूमि विवाद मामले में दोनों पक्षों की बहस 17 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। पहले सुनवाई पूरी करने के लिए 18 अक्टूबर की डेडलाइन थी। अब एक दिन पहले 17 अक्टूबर को ही सुनवाई खत्म हो जाने की बात अदालत की ओर से कही गई है। चीफ जस्टिर रंजन गोगोई ने शुक्रवार को कहा कि अगले हफ्ते दशहरा का अवकाश रहेगा। उससे अगले हफ्ते सोमवार (14 अक्टूबर) को वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन अपनी जिरह पूरी कर लेंगे। मंगलवार और बुधवार को हिन्दू पक्ष इस पर जवाब देगा। गुरुवार, 17 अक्टूबर को मॉडलिंग ऑफ रिलीफ पर बहस हो जाएगी। अयोध्या में 2.77 एकड़ जमीन पर राम लला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच विवाद है।
राजीव धवन ने शुक्रवार को कहा कि वह 14 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी कर लेंगे और उससे ज्यादा समय नहीं लेंगे। अयोध्या मामले पर बीते 37 दिन से सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एसएस बोबडे, डीवाइ चंद्रचूड़, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर हैं।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवादित जमीन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर, 2010 के अपने फैसले में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को राम लला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश दिया था। तीनों ही पक्ष इससे नाखुश दिखे थे और सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले गया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है।
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