कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, शर्तों के साथ मिली विदेश जाने की अनुमति
नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मई-जून महीने में बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका, स्पेन और जर्मनी की यात्रा करने की इजाजत दे दी है। बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति और पी चिदंबरम को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस मामले में ये दोनों अग्रिम जमानत पर है।

सोमवार को ही दिल्ली की एक अदालत ने कार्ति और पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 30 मई तक रोक लगाते हुए अग्रिम जमानत दिया है। हालांकि कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति में सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विदेश यात्रा की यह अनुमति पूर्व में लगाई शर्तों के अनुपालन पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने कहा कि वे अपनी किसी भी संपत्ति को न तो बेच सकते हैं और ना ही उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपना कोई बैंक खाता भी बंद नहीं कर सकते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को मई और जून महीने में अलग-अलग तारीखों पर विदेश की यात्रा करने की अनुमति दी है। विदेश जाने की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के रूप में 10 करोड़ रुपए जमा कराने के निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कार्ति के वकील से कहा कि आप सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपए और जमा करा दीजिए। इसमें आपके मुवक्किल को कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक लिखित आश्वासन भी दायर करने को कहा है कि वह लौट कर आएंगे और जांच में सहयोग करेंगे। बता दें कि एयरसेल मैक्सिस मामला 305 करोड़ रुपए की विदेश निधी प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी से जुड़ा हुआ हैं। जिसमें कार्ति और पी चिदंबरम से ईडी कई बार पूछताछ भी कर चुकी है।
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