सुप्रीम कोर्ट का आम्रपाली ग्रुप को बड़ा झटका, CMD अनिल शर्मा सहित 3 डायरेक्टर होंगे गिरफ्तार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान आम्रपाली ग्रुप को करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) के सीएमडी अनिल शर्मा सहित तीन डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। इन सभी के उपर निवेशकों से पैसे लेने के बावजूद उन्हें उनके फ्लैट नहीं देने और वित्तीय अनियमितता के मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अनिल शर्मा और दो निदेशकों शिवप्रिया व अजय कुमार खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। तीनों को गिरफ्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी थी।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आम्रपाली के निदेशक शिव प्रिय और अजय कुमार को भी इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है। अदालत ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश पुलिस की निगरानी में एक होटल में हिरासत में रखे गये किसी भी निदेशक को गिरफ्तार करने से किसी एजेंसी को कभी नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा के दक्षिणी दिल्ली स्थित बंगले समेत निजी प्रॉपर्टी और ग्रुप के बाकी दो निदेशकों की भी प्रॉपर्टी अटैच करने के निर्देश दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक ऑडिटरों को भी 22 मार्च से पहले आम्रपाली समूह द्वारा ट्रांसफर और होम बॉयर्स के पैसे के लेनदेन में की गई हेराफेरी पर अपनी विस्तृत जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च निर्धारित किया गया है। ये फोरेंसिक ऑडिटर्स आम्रपाली के घर खरीदने वाले लोगों के पैसों की जानकारी को ट्रैक कर रहे हैं। ये कंपनियां और लोग आम्रपाली के साथ आर्थिक लेनदेन में शामिल रहे हैं।
बता दें कि, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को 200 करोड़ रुपये 31 मार्च तक जमा कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में कंपनी की तरफ से हलफनामा मांगा है और पूछा कि वह बताए कि अब तक किस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगाए गए हैं? और किस कंपनी के कौन-कौन डायरेक्टर हैं?
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