राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी, मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में आखिरी समन जारी, 4 जुलाई को कोर्ट में पेशी
साल 2019 में राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की गई थी। मामले में रांची कोर्ट ने 4 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी को पेश होने का निर्देश दिया है।
राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुजरात कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल गांधी की सांसदी चली गई। अब मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में रांची कोर्ट ने राहुल गांधी को आखिरी समन जारी किया है। कोर्ट ने राहुल को 4 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।
आपको बता दें कि कोर्ट पहले भी राहुल गांधी की उपस्थिति को लेकर समन जारी कर चुकी है। लेकिन, फरवरी में राहुल गांधी के वकील ने उपस्थिति में छूट की अर्जी दाखिल की थी। बाद में कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दी थी।

4 साल पुराना है मामला
कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए मोदी सरनेम वालों को चोर करार दिया था।
इसी कड़ी में प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल, 2019 को मुकदमा दायर कराया था। उधर, मामले में गुजरात के एक पूर्व बीजेपी विधायक ने सूरत जिला अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके फलस्वरूप राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी।
'कोर्ट में पेश होने के मूड में नहीं राहुल गांधी'
कोर्ट की तरफ से राहुल को पेशी के लिए पहले भी समन भेजा जा चुका है। लेकिन, राहुल के पेश न होने पर शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी के वकील कुशल अग्रवाल ने कहा कि वो कोर्ट में पेश होने के मूड में नजर नहीं आते हैं। इसलिए कोर्ट ने राहुल की पेशी में छूट की अर्जी को भी खारिज कर दिया है।












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