सुब्रत राय की पैरौल 3 अगस्त तक बढ़ी, 300 करोड़ जमा कराने का आदेश
नई दिल्ली। सहाराश्री सुब्रत राय की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तीन अगस्त तक की पैरौल दी है। सहारा श्री को कोर्ट ने 300 करोड़ रुपए जमा करने को कहा है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि तीन अगस्त तक 300 करोड़ रुपए जमा करें या फिर जेल जाएं।

आपको बता दें कि सहारा ग्रुप को अपने निवेशकों के 36 हजार करोड़ रुपए चुकाने हैं। हाल की ही में कोर्ट ने सुब्रत राय की मां की मृत्यु की वजह से उन्हें पैरोल पर रिहा किया था। इससे पहले सहारा श्री 200 करोड़ रुपए की राशि सेबी को जमा करा चुके हैं।
जिसके बाद 11 जुलाई तक कोर्ट ने उन्हें जमानत पर बाहर जाने की अनुमति दी थी। सहारा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने कहा कि 300 करोड़ रुपए दें या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें। सुब्रत राय की ओर से कोर्ट में उनकी पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल को कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तारीख दी है।
कोर्ट ने मानवीय आधार पर सुब्रत राय की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि या तो पैसे दें या फिर जेल जायें। गौरतलब है कि सहारा श्री 6 मई को चार हफ्तों के लिए अपनी मां के देहांत की वजह से पैरोल पर बाहर आये थे। उन्हें मां के अंतिम संस्कार के लिए यह पैरोल मिली थी।












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