सोहराबुद्दीन शेख एनकांउटर : डीजी वंजारा समेत 5 पुलिस अधिकारियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया रिहा

नई दिल्ली। सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में विवादास्पद अधिकारी डीजी वंजारा समेत मुंबई और राजस्थान के पांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया गया। निचली अदालत ने पहले ही गुजरात एटीएस प्रमुख डीजी वंजारा, गुजरात के आईपीएस अधिकारी राजकुमार पांड्यन, गुजरात पुलिस अधिकारी एनके अमीन, राजस्थान के आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन और राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल दलपत सिंह राठौड़ को रिहा कर चुकी है।

DG Vanzara

बता दें कि, सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में इन पुलिस अधिकारियों को रिहा किए जाने के निचली अदालत के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। दरअसल 2005-06 में संदिग्ध गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी और सहायक के मुठभेड़ मामले में गुजरात और राजस्थान के कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर कथित रूप से शामिल होने का आरोप लगे थे। सीबीआई ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया था। जबकि पुलिस का कहना था कि सोहराबुद्दीन के संबंध आतंकियों से जुड़े थे।

न्यायमूर्ति ए एम बदर की अगुवाई में 16 जुलाई को हाई कोर्ट ने गुजरात की एक निचली अदालत के इस मामले में आरोपियों को आरोपमुक्त करने को चुनौती देने वाली पांच याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। निचली अदालत ने इन सभी पुलिस अधिकारियों को आरोपमुक्त कर दिया था।

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, यह मामला गुजरात से मुंबई की विशेष अदालत में स्थानांतरित किया गया था, जहां 2014 से 2017 के बीच 38 लोगों में से 15 को आरोप मुक्त कर दिया गया था। जिन्हें आरोप मुक्त किया गया था उनमें 14 पुलिस अधिकारी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शामिल हैं।

सीबीआई के आरोप पत्र में कहा था कि, गुजरात के एक संदिग्ध गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी को गुजरात एटीएस और राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने हैदराबाद के पास से अगवा कर लिया था और उन्हें नवंबर 2005 में एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया था।

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