अन्ना यूनिवर्सिटी यौन शोषण मामला: मद्रास हाईकोर्ट का सख्त आदेश, SIT जांच के आदेश, पुलिस पर लगा जुर्माना
Anna University: चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में छात्रा के कथित यौन शोषण मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है। केस की जांच के लिए तथ्य-खोज समिति का भी गठन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की पीठ ने तमिलनाडु राज्य को पुलिस की वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में पीड़िता का विवरण उजागर करने में पुलिस की ओर से हुई "गंभीर चूक" के लिए पीड़िता को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का भी आदेश जारी किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीडब्ल्यू ने चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक 19 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न की जांच के लिए एक तथ्य-खोज समिति का भी गठन किया गया है।

वहीं अदालत ने तमिलनाडु पुलिस को द्वितीय वर्ष की छात्रा और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। पीड़िता ने इस हफ्ते सोमवार, 23 दिसंबर को परिसर के अंदर एक खुले क्षेत्र में अपने पुरुष मित्र के साथ बैठी थी, जब एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया गया था।
वहीं शनिवार को जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की पीठ ने मामले में सख्त निर्देश दिया। कोर्ट ने पीड़िता का विवरण उजागर करने में पुलिस की ओर से हुई "गंभीर चूक" के लिए पीड़िता को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की जांच के लिए एसआईटी जांच कराने का आदेश दिया है।












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