क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

सिर्फ सरकार की आलोचना करने की वजह किसी पर थोपा नहीं जा सकता राष्ट्रद्रोह और मानहानि का मामला

By Rahul Sankrityayan
Google Oneindia News

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि सिर्फ सरकार की आलोचना करने मात्र से किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं थोपा जा सकता।

supreme court of india

आजम खां के फिर बिगड़े बोल, बाबा साहब अंबेडकर को बताया भू-माफियाआजम खां के फिर बिगड़े बोल, बाबा साहब अंबेडकर को बताया भू-माफिया

न्यायाधीश दीपक मिश्र और न्यायाधीश यू.यू. ललित की बेंच ने इस मामले पर और कुछ कहने से दूरी बनाते हए कहा कि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो सरकार उस पर मानहानि और देशद्रोह के मामले नहीं थोप सकती।

कुछ दिशानिर्देशों का करना होगा पालन

हमने इसे स्पष्ट किया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124 ए देशद्रोह को लागू करने से रहले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

RBI ने इस्लामिक बैंकिंग के लिए खोले रास्ते, सरकार को दिया प्रस्तावRBI ने इस्लामिक बैंकिंग के लिए खोले रास्ते, सरकार को दिया प्रस्ताव

एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ ) की ओर से अदालत में मौजूद वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि राष्ट्रद्रोह एक गंभीर मामला है और इस कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है।

हमें व्याख्या नहीं करनी

उन्होंने कुडानकुलम परमाणु परियोजना का विरोध कर रहे लोगों पर और कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रद्रोह के मामलों का उदाहरण दिया।

बिना आधार वाले विकास पर बोले राजन- संभल जाए दुनियाबिना आधार वाले विकास पर बोले राजन- संभल जाए दुनिया

सोमवार (5 सितंबर) को एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने इस संबंध में निर्देश देने से इंकार किया कि इस आदेश की प्रति राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी को भेजा जाए।

दिल्ली पुलिस का खुलासा, संदीप कुमार की सेक्स सीडी उसके ही दोस्त ने की थी लीक

प्रशांत भूषण द्वारा मामलों का उदाहरण दिए जाने पर पीठ ने कहा कि 'हमें राष्ट्रद्रोह के कानून की व्याख्या नहीं करनी है। यह सन् 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ क फैसले सेस्पष्ट है।'

ISRO 8 सितंबर को लॉन्च करेगा INSAT-3DR, ये होगी इसकी खासियतISRO 8 सितंबर को लॉन्च करेगा INSAT-3DR, ये होगी इसकी खासियत

Comments
English summary
Sedition,defamation charges cannot be invoked for criticism:SC
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X