कोरोना से मौतों पर मुआवजा नहीं देने पर आंध्र और बिहार के मुख्‍य सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने किया तलब

नई दिल्ली, 19 जनवरी: कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों मरीजों के परिजनों को अनुग्रह राशि ना दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और बिहार सरकार से नाराजगी जताई है। बुधवार को अदालत ने इसको लेकर आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को तब किया है। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को आज 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए हाजिर रहने को कहा है।

 SC summons Andhra Pradesh Bihar Chief Secretaries non payment of compensation COVID victim kin

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सुप्रीम कोर्ट आदेशों के बावजूद कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान ना किए जाने को लेकर नाराज है। बुधवार कोजस्टिस एमआर शाह ने मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आंध्र और बिहार कानून से ऊपर नहीं हैं। उनको इस पर जवाब देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट कोरोना के चलते हुई मौतों के मामलों में परिजनों को मुआवजा देने के आदेश के अनुपालन पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट पिछली सुनवाईयों में लगातार राज्य सरकारों के तरीके पर नाराजगी जता चुका है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड से हुई मौत के मामले में मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोविड से हुई मौत के मामले में मुआवजा राशि देने से राज्य इनकार नहीं कर सकता है। कोर्ट के आदेश पर केंद्र और राज्य सरकार कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपए मुआवजा देने के लिए तैयार हुई थीं।

देश में कोरोना की स्थिति

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 19 जनवरी को बताया है कि पिछले 24 घंटों के भीतर देश में कोरोना वायरस के 2,82,970 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 441 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के मरीजों का रिकवरी रेट गिरने से एक्टिव मामलों का आंकड़ा बढ़कर 18,31,000 तक पहुंच गया है।

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