मुंबई: ढोल-नगाड़ों के साथ हो सकेगा गणपति विसर्जन, SC ने HC का फैसला पलटा
नई दिल्ली। मुंबई में इस साल भी पिछले साल की तरह ढोल नगाड़े के साथ गणपति का विसर्जन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए साइलेंस जोन के आदेश पर स्टे लगा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता से भी जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मुंबईवासी पहले की तरह ही गणपति का विसर्जन कर सकेंगे। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। तीन न्यायाधीशों वाली पूर्णपीठ ने कहा कि सरकार ने कानून में जो बदलाव किया है, उससे जुड़े नियम व उद्देश्य में कोई संबंध नजर नहीं आता है। अदालत के इस आदेश के बाद शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और अदालत के सौ मीटर के दायरे में आनेवाले क्षेत्र को शांत क्षेत्र घोषित हैं।
मुंबई पुलिस ने गणपति विसर्जन के लिए खास इंतजाम किए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए 3600 अतरिक्त पुसिलकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं 500 से अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मी शहर के ट्रैफिक को देखेंगे।इसके अलावा प्रशासन ने कल 53 रास्तों को बंद कर दिया है। वहीं 54 रास्तों पर वन वे ट्रैफिक रखा गया है। 99 जगहों को नो पार्किंग जोन घोषित किया है।