SC ने दिया सहार चीफ सुब्रत रॉय को करारा झटका, पेशी में नहीं मिली छूट

SC rejects Subrata Roy's plea, directs him to appear on Wednesday
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय के न्यायालय में बुधवार को उपस्थिति से बचने की मांग करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन ने याचिका खारिज कर दी। सुब्रत राय की तरफ से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी न्यायालय में पेश हुए थे। न्यायालय ने सुब्रत रॉय, उनकी रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के तीन अन्य निदेशकों को पेश होने के निर्देश दिए थे।

इन तीनों को वैकल्पिक रूप से पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) के जरिए जमा किए 19,000 करोड़ रुपये के निवेशकों को वापस करने में कंपनी के नाकाम रहने पर पेशी के निर्देश दिए थे। मालूम हो कि पिछली सुनवाई के समय बेंच ने न्यायालय के आदेश के बावजूद निवेशकों का 20,000 करोड़ रुपये नहीं लौटाने के लिए सहारा समूह के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की थी।

पीठ ने रॉय और समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसी) और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (एसएचआईसी) के निवेशकों रविशंकर दुबे, अशोक रॉय चौधरी और वंदना भार्गव को व्यक्तिगत रूप से 26 फरवरी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया था।

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