सुप्रीम कोर्ट का फरमान: पहले सरेंडर करें सोमनाथ फिर बेल के बारे में सोचा जाएगा
नयी दिल्ली (ब्यूरो)। पत्नी से हिंसा के आरोप में कानून से भाग रहे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और AAP विधायक सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी करारा झटका मिला है। सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि सोमनाथ भारती आज शाम तक सरेंडर करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ''पहले सरेंडर करें, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या इस केस को मध्यस्ता केंद्र भेजा जाए या नहीं''।
इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सीधा मतलब है कि सोमनाथ भारती के पास अब सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है और उन्हें दिल्ली के द्वारका पुलिस थाने में आज देर शाम तक सरेंडर करना ही होगा।
बताते चलें कि भारती काफी दिनों से गायब हैं। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, सोमनाथ हुलिया बदलकर छुप रहे हैं और बार-बार ठिकाने बदल रहे हैं। पुलिस ने सोमनाथ के बदले हुलिए पर कुछ स्केच भी बनाए हैं। पुलिस के मुताबिक, 25 सितंबर को सोमनाथ की लास्ट लोकेशन मेरठ के पास ट्रेस हुई थी।













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