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चुनाव आयोग से जुड़ी 'अजीबोगरीब' याचिका लेकर पहुंचा शख्स, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

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नई दिल्ली, 26 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमे दावा किया गया था कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान अपने चुनाव चिन्ह का दुरुपयोग कर रहे हैं, लिहाजा चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को ही चुनाव चिन्हें देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर कोर्ट का समय बर्बाद करने और कोर्ट को गुमराह करने की वजह से जुर्माना लगाया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और उसपर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की गुमराह करने वाली याचिकाएं कोर्ट में डालकर कोर्ट का समय आपने बर्बाद किया है। इस तरह की समय बेकार करने वाली याचिका दायर करने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने इस याचिका के खिलाफ सख्त रुख दिखाते हुए याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए फटकार लगाई।

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English summary
SC rejects PIL seeking fine for wasting time and misleading the court
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