₹2000 के नोट पर RBI के निर्णय को चुनौती वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं, SC का इनकार
भारतीय रिजर्व बैंक के 2000 रुपए मूल्य के नोट को बंद करने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस याचिका पर अब सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।

Petition on Demonetisation: आरबीआई के 2000 रुपए के नोटों को बंद करने का निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग से इनकार कर दिया। दरअसल, इस याचिका में किसी मांग पर्ची और पहचान पत्र के बिना 2000 रुपये के नोट बदलने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नोटिफिकेशन को लेकर चुनौती दी गई है।
आरबीआई के 2000 के नोट को चलन से बाहर करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ सुनवाई कर रही है। शुक्रवार को याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग को पीठ ने खारिज कर दिया। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई करने का कोई कारण नहीं है।
सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखा जाए। वहीं याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट के इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि शीर्ष अदालत इतने अहम मामले पर सुनवाई नहीं कर रही है।
ये दूसरा मौका पर जब नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। इससे पहले सु्प्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह न्यायालय है, सार्वजनिक मंच नहीं है।












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