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सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी को राहत, दिवालिया की कार्रवाई वाली याचिका खारिज

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उद्योगपति अनिल अंबानी को बड़ी राहत दी है। साथ ही कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमें अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालियापन संहिता के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को ये निर्देश भी दिया है कि वो 6 अक्टूबर को इस मामले पर दोबारा से विचार करें।

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जानकारी के मुताबिक जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई की। पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट को इस फैसले पर विचार के लिए 6 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये छूट दी है कि वो चाहें तो हाईकोर्ट से आदेश में बदलाव की मांग कर सकते हैं।

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इससे पहले 21 अगस्त को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) ने कारोबारी अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया केस चलाए जाने की इजाजत दे दी थी। ये आदेश एसबीआई से लिए 1200 करोड़ रुपए के कर्ज के मामले में आया था। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर कॉम) और रिलायंस इंफ्राटेल को एसबीआई ने 2016 में यह कर्ज दिए थे। इसमें अनिल अंबानी गारंटर हैं। कर्ज ना चुकाए जाने के बाद अनिल के खिलाफ दिवालिया केस की इजाजत के लिए एसबीआई ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। बाद में ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

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English summary
SC dismisses SBI plea on Anil Ambani invoking personal guarantee case
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