सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला, 9 लोगों की हत्या के दोषी ड्राइवर को दी आजीवन कारावास की सजा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट के एक बस ड्राइवर को मिली फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र राज्य परिवहन के बस चालक संतोष माने को 2012 में पुणे में बस से कुचलकर 9 लोगों की हत्या कर दी थी। जिसके बाद निचली अदालत ने माने को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए माने को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पुणे की एक अदालत ने साल 2013 में दोषी ड्राइवर संतोष माने को फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट में संतोष के खिलाफ हत्या, सरकारी संपत्ति के नुकसान और दहशत फैलाने का आरोप तय किया था। संतोष ने इस घटना को उस समय अंजाम दिया था जब 25 जनवरी 2012 में सही ड्यूटी नहीं मिलने से नाराज संतोष ने स्वारगेट स्टैंड से बस चोरी कर तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ा दी थी।
इस दौरान बस ने 9 लोगों को कुचल दिया था और 40 से अधिक गाड़ियों को टक्कर मारी थी। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। जहां कोर्ट ने माने को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद माने ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में माने की फांसी की सजा को माफ करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। अब माने को आजीवन कारावास में ही रहना होगा।
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