गुजरात दंगों में मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई फिर टली

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी की विधवा पत्नी जाकिया जाफरी की 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य लोगों को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती वाली याचिका को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस मामले की पिछले महीने भी सुनवाई हुई थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तारीख तय की थी। एक बार फिर से इस मामले की तारीख को कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है।

Supreme Court

यह मामला जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ के समक्ष 15 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया था। पीठ ने कहा, आप चार सप्ताह का समय चाहते हैं और हम आपको चार सप्ताह का वक्त दे रहे हैं।' न्यायालय ने पहले कहा था कि जकिया की याचिका में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड के सह याचिकाकर्ता बनने की अर्जी पर मुख्य मामले की सुनवाई से पहले वह गौर करेगा।

बता दें कि, एसआईटी ने 8 फरवरी 2012 को गुजरात दंगों से जुड़े मामले को बंद करने की रिपोर्ट दाखिल की थी। इस रिपोर्ट में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अधिकारियों समेत 63 अन्य लोगों को क्लीन चिट देते हुए कहा गया था कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

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