2000 Note: 2 हजार के नोट बदलने को लेकर SBI की गाइडलाइन, पर्ची और आईडी की जरूरत नहीं
2 हजार के नोट को बदलने को लेकर फैली सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियों के बीच रविवार को एसबीआई ने ब्रांच बैंक के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है।

2 हजार के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि 2 हजार के नोट वापस लिए जा रहे हैं। ऐसे में 30 सिंतबर तक सभी लोग अपने नोट बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। नोटों को बदलने का काम 23 मई से शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले रविवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने नोट बदलने को लेकर अहम जानकारी साझा की है।
SBI ने स्पष्ट किया है कि एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक के 2000 के नोट बदलने की सुविधा बिना किसी पर्ची की मांग के दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 हजार के 10 नोटों को बदलने के लिए किसी पहचान (आईडी) की जरूरत नहीं है। किसी तरह का फॉर्म भी नहीं भरना होगा।
नोटिफिकेशन के मुताबिक नोटों को बिना किसी मांग पर्ची (requisition slip) के बदले जा सकेंगे। इसके अलावा नोट एक्सचेंज के समय किसी भी तरह के पहचान पत्र को दिखाने की जरूरत नहीं है।
ना आईडी और ना पर्ची की जरूरत
बैंक नोटिफिकेशन ऐसे वक्त आया है, जब सोशल मीडिया पर तरह-तरह की भ्रामक जानकारियां नोट बदलने को लेकर फैलाई जा रही है।
बता दें कि बैंकों में 2 हजार के नोट को बदलने की प्रक्रिया 30 सितंबर तक जारी रहेगी। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई (शुक्रवार) को 2000 रुपए के नोट बंद करने क घोषणा की थी। बैंक ने 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत ये फैसला लिया था।
जानें कुछ सवालों के जवाब?
आप 20 हजार रुपए की सीमा में किसी भी बैंक में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। इसके लिए आपका बैंक अकाउंट उस बैंक में हो या फिर नहीं यह जरूरी नहीं है। आप बैंक में जाकर काउंटर से नोट बदल सकते हैं। इसी के साथ अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आप उसे अपने खाते में भी जमा करा सकते हैं।












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