RSS की अवमानना के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ 23 अप्रैल को सुनवाई
नई दिल्ली। आरएसएस की अवमानना मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए ठाणे की भिवंडी जिला अदालत 23 अप्रैल को सुनवाई करेगी। राहुल गांधी आज अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत में उनके वकील की तरफ से छूट दिए जाने की एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए जज ने कांग्रेस अध्यक्ष को 23 अप्रैल को उपस्थित होने को कहा है।

राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का केस
भिवंडी के आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का केस दायर किया था। आरोप है कि एक टीवी चैनल पर बयान देते हुए राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में दर्ज कराया था केस
आरएसएस कार्यकर्ता और वकील ने मुंबई की अदालत में अवमानना का एक और केस चलाने की याचिका दायर की है। राहुल गांधी के अलावा इसमें सोनिया गांधी और सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी पर आरोप लगाया गया है। इन सभी पर पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को आरएसएस से जोड़ने का आरोप है। बैंगलोर स्थित आवास में गौरी लंकेश की 6 सितंबर को गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी।

23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
मुंबई की कुर्ला मजिस्ट्रेट कोर्ट में वकील ध्रुतिमान जोशी ने इनके खिलाफ मुकदमा दायर करने की याचिका पेश की है। जोशी ने गौरी लंकेश की हत्या के बाद इन लोगों की तरफ से मीडिया में आए बयानों को आधार बनाया गया है। आरोप है कि दोनों ने हत्याकांड की आलोचना करते हुए कहा था कि आरएसएस की विचारधारा की वजब से गौरी लंकेश की हत्या हुई है।












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