लालू के करीबी रहे RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को SC से मिली उम्रकैद की सजा, डबल मर्डर के हैं दोषी
Ex-Bihar MP Prabhunath Singh: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 के डबल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है। राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह लालू प्रसाद यादव के करीबी रह चुके हैं।
प्रभुनाथ सिंह को 1995 में कथित तौर पर उनके खिलाफ मतदान करने के लिए दो व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला "हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का एक असाधारण दर्दनाक प्रकरण" था।

18 अगस्त को जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका और विक्रम नाथ की पीठ ने प्रभुनाथ सिंह को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 307 के तहत अपराध का दोषी ठहराया था।
सजा की अवधि पर दलीलें सुनने के बाद पीठ ने दोषी प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दोनों पीड़ितों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का भी निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि एक विस्तृत आदेश अपलोड किया जाएगा। यह मामला मार्च 1995 में बिहार के सारण जिले के छपरा में विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन दो लोगों की हत्या से जुड़ा था।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के महाराजगंज से कई बार सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराते हुए कहा था कि इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि प्रभुनाथ सिंह ने उनके खिलाफ सबूतों को ''मिटाने'' के लिए हर संभव प्रयास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।












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