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नोटबंदी के 22वें दिन RBI ने लिया एक और बड़ा फैसला, जनधन खातों के लिए तय की लिमिट

आरबीआई ने किसानों और ग्रामीण इलाकों में खाता धारकों को काला धन रखने वालों की साजिश से बचाने के लिए नया नियम लागू कर दिया है।

By Brajesh Mishra
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नोटंबदी की घोषणा किए जाने के 22वें दिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने किसानों और ग्रामीण इलाकों में खाता धारकों को काला धन रखने वालों की साजिश से बचाने के लिए नया नियम लागू कर दिया है।

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प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए सभी खातों के लिए आरबीआई ने यह नियम लागू किए हैं। इसके तहत, पूरी तरह 'नो यो कस्टमर' (KYC) कंप्लेंट अकाउंट के ग्राहक एक महीने में 10000 रुपये ही निकाल पाएंगे।

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ब्रांच मैनेजर मौजूदा निकासी सीमा के इतर भी पैसे निकालने की अनुमति दे सकते हैं लेकिन इसके लिए वाजिब वजहें होनी चाहिए और उन्हें बैंक रिकॉर्ड में दर्ज भी किया जाए।

लिमिटेड या बिना KYC वाले खातों से एक महीने में सिर्फ 5000 रुपये निकाले जाने की ही छूट दी गई है।

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आरबीआई के मुताबिक, जनधन खातों में 9 नवंबर से स्पेसिफाइड बैंक नोट्स (SBN) के जरिए जमा कराए गए पैसे पर यह लिमिट लागू होगी। स्पेसिफाइड बैंक नोट्स 500 और 2000 रुपये के नए नोट हैं जो हाल ही में आरबीआई ने जारी किए हैं।

English summary
rbi issues new notification for jan dhan accounts to withdraw money.
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