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रामदेव के टूथब्रश पैक में मिली गड़बड़ी, पतंजलि पर 75 हजार का जुर्माना

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गाजियाबाद (यूपी)। योगगुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर मापतौल विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गाजियाबाद में मापतौल विभाग ने पतंजलि की ओर से पेश किए गए टूथब्रश पैक में अनियमितता के मामले में कंपनी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पतंजलि कंपनी को विधिक माप अधिनियम का पालन नहीं करना भारी पड़ा है। जानकारी के मुताबिक पतंजलि कंपनी ने जुर्माना भी दे दिया है।

माप तौल विभाग ने की कार्रवाई

माप तौल विभाग ने की कार्रवाई

गाजियाबाद के मापतौल विभाग ने पिछले दिनों पतंजलि के टूथब्रश के पैकेट्स की जांच की थी। इस जांच में पाया गया कि टूथब्रश के पैकेट पर एमआरपी तो लिख दिया गया लेकिन यह नहीं बताया गया था कि उस पैकेट में टूथब्रश की संख्या कितना है। इसी मामले में विभाग ने विधिक माप अधिनियम 2009 का उल्लंघन करने पर कंपनी से 75 हजार रुपये जुर्माना वसूला है।

टूथब्रश के पैकेट में संख्या की जानकारी नहीं

टूथब्रश के पैकेट में संख्या की जानकारी नहीं

मापतौल विभाग के प्रभारी राजेंद्र चौरसिया ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पतंजलि के टूथब्रश के पैकेट पर एमआरपी तो लिखी गई थी लेकिन ये नहीं बताया गया कि उस पैकेट में टूथब्रश कितने हैं। इसी मामले में विभाग ने पतंजलि कंपनी को नोटिस जारी किया था। विधिक माप अधिनियम का उल्लंघन करने पर ये कार्रवाई की गई है। इस एक्ट के अनुसार कंपनी जब बाजार में अपना उत्पाद बिक्री के लिए लाती है तो वस्तु की मात्रा के साथ उसकी कीमत बताना जरूरी है।

इस अधिनियम के तहत पतंजलि पर कार्रवाई

इस अधिनियम के तहत पतंजलि पर कार्रवाई

विधिक माप अधिनियम के तहत किसी भी वस्तु की कीमत तय करते समय उस प्रोडक्ट की निर्माता कंपनी को ये बताना होता है कि उस प्रोडक्ट के पैकेट में कितना सामान है। पतंजलि कंपनी के टूथब्रश के पैकेट में उसका एमआरपी का जिक्र था लेकिन उसमें टूथब्रश कितने हैं उसका जिक्र नहीं था। इसी के मद्देनजर कंपनी पर ये कार्रवाई की गई।

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English summary
ramdev patanjali fined Rs 75000 fine.
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