Rajasthan Political crisis: स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
नई दिल्ली। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। बता दें कि बुधवार को सीपी जोशी ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पीकर से 24 जुलाई तक 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने को कहा था। राजस्थान कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन कोर्ट ने सीपी जोशी को फौरी राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इस मामले में सुनवाई की जरूरत है और हम राजस्थान कोर्ट के फैसले को रोक नहीं सकते हैं जबतक कि इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती।
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वहीं सीपी जोशी ने कहा था कि संवैधानिक बेंच के अनुसार न्यापालिका स्पीकर के काम में दखल नहीं दे सकती है। विधायकों को सिर्फ नोटिस भेजा गया था। इसपर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया था। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि न्यायपालिका के चक्कर काट रहे हैं। सीपी जोशी की याचिका पर पहली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इस मामले की सुनवाई सोमवार को हीग। बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, कोर्ट ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को फौरी राहत दी थी।
बता दें कि इस बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने पार्टी के टिकट पर जीतकर आए अपने 6 विधायकों को पार्टी ने व्हिप जारी किया है। बसपा ने विधायक आर गुढ़ा, लाखन सिंह, दीप चंद, जेएस अवाना, संदीप कुमार और वाजिब अली को कहा है कि राजस्थान विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव या किसी भी कार्यवाही के दौरान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में वोट देना है। व्हिप के खिलाफ जाने पर पार्टी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि ये सभी विधायक अब कांग्रेस में हैं। बीते साल ये सभी विधायक एक साथ कांग्रेस में चले गए थे। बसपा ने व्हिप में इन विधायकों के कांग्रेस में जाने को असंवैधानिक बताते हुए उन्हें बसपा का एमएलए कहा है।












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