कोरोना से बिगड़े हालात, राजस्थान के 11 शहरों में धारा 144, सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रमों पर 31 अक्टूबर तक रोक

नई दिल्ली। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या के बीच सरकार ने 11 शहरों में धारा 144 लगाने का फैसला किया है। शनिवार को राज्य में कोरोना के 1834 नए मामले आए और 14 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए 11 जिलों में धारा 144 लगाने का फैसला किया।

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    Coronavirus in Rajasthan: प्रदेश के 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू | वनइंडिया हिंदी
     Rajasthan: In view of the increasing number of COVID19 cases, Section 144 of the CrPC has been imposed in 11 Districts.

    अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेश के 11 राज्यों में दारा 144 लगाने का निर्देश दिया है। सरकार के इस आदेश के बाद इन जलों में सार्वजनिक जगहों पर अब 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठाी नहीं हो सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद सरकार ने राजधानी जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों में धारा 144 लगाने के फैसला किया। सरकार ने लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम की पालन करने की अपील की है।

    वहीं सरकार ने पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी है। सरकार ने 31 अक्टूबर तक देश के सभी सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। केवल अंतिम संस्कार में 20 और शादी के कार्यक्रम में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट पहले की तरह जारी रखी है। सरकार ने कोरोना पर नियंत्रिण पाने के लिए वॉर रूम स्थापिक करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में कोरोना के इलाज के समुचित व्यवस्था की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

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