2008 जयपुर बम ब्लास्ट केस: 4 आरोपी दोषी करार, 1 बरी, आज ही होगा सजा का ऐलान

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    Jaipur Bomb Blast Case: 11 साल बाद 4 आरोपी दोषी करार। वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। 2008 जयपुर बम ब्लास्ट केस में आज स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया गया है, इस मामले में 4 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है,जबकि एक बरी कर दिया गया है, विशेष अदालत के जज अजय कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया। मालूम हो कि 13 मई, 2008 को जयपुर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी और 176 लोग घायल हो गए थे।

    2008 जयपुर बम ब्लास्ट केस: 4 आरोपी दोषी करार, 1 बरी

    दोषी करार दिए गए सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, दोषियों की सजा का ऐलान आज ही होगा। यहां आपको बता दें कि जयपुर ब्लास्ट के दो अन्य आरोपियों को नई दिल्ली के बटला हाउस में 2008 में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया था।

    तीन आरोपी मामले में अभी भी फरार

    गौरतलब कि बुधवार को अजय कुमार शर्मा के कोर्ट ने आरोपियों मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजम, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सलमान को दोषी करार दिया है जबकि शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया गया है, वहीं इनके तीन साथियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

    एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया था

    राजस्थान सरकार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड़ (एटीएस) का गठन किया था, इस मामले में जयपुर के चांदपोल हनुमान मंदिर, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर समेत कई जगहों पर धमाके हुए थे।जयपुर ब्लास्ट मामले में एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया था।

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