Rahul Gandhi Disqualification: लोक सभा से नोटिस मिला, राहुल को 22 अप्रैल तक सरकारी बंगला खाली करना होगा!
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोक सभा से नोटिस भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक नोटिस में राहुल से सांसदी गंवाने के बाद बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना पड़ेगा।

Rahul Gandhi Disqualification: लोकसभा से अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को लोकसभा आवास समिति ने सरकार की तरफ से आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसदी गंवा चुके हैं, ऐसे में उन्हें दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा।
नोटिस में क्या लिखा है?
समाचार एजेंसी ANI ने नोटिस की कॉपी जारी की है। लोक सभा के डिप्टी सेक्रेटरी डॉ मोहित राजन ने लिखा है कि 17वीं लोक सभा से राहुल को 23 मार्च को अयोग्य करार दिया गया। लोक सभा सचिवालय से अगले दिन यानी 24 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस आलोक में राहुल को तुगलक लेन स्थित बंगला नंबर 12 खाली करना होगा।
23 अप्रैल से अलॉटमेंट कैंसिल
डॉ मोहित ने इस इस नोटिस की कॉपी शहरी और आवासीय मामलों के मंत्रालय को भी भेजी है। इसमें कहा गया है कि 17वीं लोक सभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में राहुल 22 अप्रैल तक बंगले में रह सकते हैं, लेकिन 23 अप्रैल से अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी। अलॉटमेंट रद्द होने की बात को बंगला खाली करने का नोटिस माना जा रहा है।
क्या राहुल को दूसरा विकल्प मिलेगा?
हालांकि, लोक सभा सचिवालय से जारी लेटर की सब्जेक्ट लाइन में Bungalow Vacate Notice के बदले Retention of Regular Accomodation लिखा गया है। ऐसे में क्या राहुल को मार्केट रेट पर किराया देने का विकल्प मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।
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राहुल सरकारी बंगला 22 अप्रैल तक खाली करने को बाध्य!
सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी को बंगला खाली करने के लिए 25 दिनों का समय दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल को आगामी 22 अप्रैल से पहले दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। इस मामले पर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लिया है।

कांग्रेस बोली- नोटिस राहुल के प्रति नफरत का नतीजा
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, सूत्रों के हवाले से नोटिस मिलने की बात सामने आने की खबर पर कहा, लोक सभा सचिवालय की तरफ से जारी नोटिस राहुल गांधी के प्रति भाजपा की नफरत को दर्शाता है। उन्होंने कहा, नोटिस दिए जाने के बाद 30 दिनों की अवधि के लिए, व्यक्ति उसी घर में रहना जारी रख सकता है।
राहुल की जेड प्लस सिक्योरिटी का क्या?
सांसदी गंवाने या बतौर सांसद अयोग्य करार दिए जाने के बाद सरकारी बंगला खाली करने के बारे में प्रमोद तिवारी ने कहा, 30 दिनों की समयावधि मिलती है। इसके बाद भी कोई सांसद बाजार दरों पर किराए का भुगतान करके उसी घर में रहना जारी रख सकता है। राहुल गांधी जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी में आते हैं। ऐसे में इस फैसले पर सवाल खड़े होते हैं।
राहुल की अयोग्यता का नोटिस
बता दें कि राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना मामले में गुजरात की एक अदालत ने दोषी माना है। इस मामले में सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल को दो साल जेल की सजा सुनाई। इसके अगले ही दिन लोक सभा सचिवालय से राहुल की अयोग्यता का नोटिस जारी किया गया। इसके बाद 'राजनीतिक प्रतिशोध' जैसे आरोप लगाए गए।
राहुल किन अदालतों तक जा सकते हैं?
कांग्रेस का आरोप है कि अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी पर सवाल करने के कारण राहुल को टारगेट किया जा रहा है। सूरत की कोर्ट से आए फैसले के बाद राहुल के पास सेशंस कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का मौका है। हालांकि, राहुल को डिस्क्वालिफाइ करने में तेजी बरते जाने का आरोप लग रहा है।












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