Rahul Gandhi को लखनऊ कोर्ट से मिली जमानत, जानिए किस मामले में कोर्ट में होना पड़ा पेश
Rahul Gandhi Defamation Case Lucknow Court: कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मंगलवार को लखनऊ की एक अदालत ने एक मानहानि मामले में जमानत दे दी। यह मामला 2022 में 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान भारतीय सैनिकों को लेकर दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है। उनके वकील प्रशांत अग्रवाल के मुताबिक, राहुल गांधी आज अदालत में पेश हुए, जहां जमानती बॉन्ड और ज़मानतदारों के जरिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
राहुल गांधी की पेशी के दौरान अदालत परिसर में काफी संख्या में वकील मौजूद थे। उन्हें बाद में न्यायाधीश के कक्ष में ले जाया गया, जहां जमानत संबंधी औपचारिकताएं पूरी की गईं। इस मामले में अदालत ने मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उन्हें आरोपी के रूप में तलब किया था।

क्या है मामला?
यह मामला सेवानिवृत्त बीआरओ (Border Roads Organisation) निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव द्वारा दायर किया गया है, जो भारतीय सेना में कर्नल रैंक के समकक्ष माने जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को मीडिया और जनता को संबोधित करते हुए अरुणाचल प्रदेश सीमा पर 9 दिसंबर को हुई भारत-चीन झड़प का जिक्र करते हुए कहा था, लोग पूछेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा क्या है, लेकिन एक बार भी यह नहीं पूछेंगे कि हमारे सैनिकों को चीनी सैनिकों ने पीटा। शिकायतकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी के इस बयान से उनकी और अन्य सैनिकों की भावनाएं आहत हुईं। अदालत ने मामले में 11 फरवरी को राहुल गांधी को मानहानि के आरोपों के तहत समन जारी किया था।
हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
राहुल गांधी ने इस समन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी। इसके बाद आज वह अदालत में पेश हुए। उनके साथ कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद थे।
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सुरक्षा के कड़े इंतजाम
राहुल गांधी की यात्रा और अदालत में पेशी के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। अदालत और उसके आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई थी।













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