सुप्रीम कोर्ट में बोले आप नेता राघव चड्ढा, केजरीवाल को रिट्वीट करना मानहानि नहीं
सुप्रीम कोर्ट में बोले आप नेता राघव चड्ढा, केजरीवाल को रीट्वीट कर मैंने नहीं की मानहानि
नई दिल्ली। अरुण जेटली बनाम अरविंद केजरीवाल मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को समन जारी किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को 25 सितंबर तक चड्ढा की अर्जी का निपटारा करन को कहा है। राघव ने मानहानि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के समन जारी करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राघव ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कथित तौर पर अरुण जेटली की मानहानि करने वाले ट्वीट को रिट्वीट किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट से इसे निपटाने को कहा है। राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ चल रहा वित्तमंत्री अरुण जेटली की मानहानि का मामला रद्द करने की मांग की है। राघव का कहना है कि सिर्फ रिट्वीट करने के आधार पर आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बनता है। ये आईटी-एक्ट के दायरे में आएगा।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दूसरे आप नेताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए के अध्यक्ष पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाये थे। जेटली ने इन्हें मनगढ़त बताते हुए इसे अपनी मानहानि बताया था और केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था। ये मुकदमा पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है।
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