पंजाब में एंट्री के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य, 15 मई तक मिनी लॉकडाउन, जानें क्या-क्या रहेगा बंद
पंजाब में एंट्री के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य, 15 मई तक मिनी लॉकडाउन, जानें क्या-क्या रहेगा बंद
चंडीगढ़, 03 मई: पंजाब में 03 मई से 15 मई तक मिनी लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं और दुकानें ही खुली रहेंगी। इसके अलावा सभी दुकानें पूर्णरूप से बंद रहेंगी। पंजाब की सरकार ने आदेश दिया है कि पंजाब में एंट्री के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। यानी हवाई, रेल या सड़क मार्ग से पंजाब में प्रवेश करने वाले हर एक शख्स को कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। सिनेमा हॉल, बार, रेस्तरां, सैलून, जिम बंद रहेंगे। किसी को भी कोविड-19 नियमों को तोड़ने की अनुमति नहीं है। पंजाब गृह विभाग की ओर से सभी उपायुक्तों और जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने इलाके में कोविड-19 नियमों का पालन सख्ती से कराएं।
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पंजाब लॉकडाउन में क्या-क्या रहेगा बंद?
- सिनेमा हॉल, बार, रेस्तरां, सैलून, जिम बंद रहेंगे।
- मेडिकल की जरूरी सेवाएं और दुकानें ही खुली रहेंगी।
- शादी, अंतिम संस्कार या किसी भी कार्यक्रम में 10 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे।
- बैंक और सरकारी दफ्तर 50 फीसद स्टाफ ही करेंगे काम।
- लैब, नर्सिंग होम यानी मेडिकल से जुड़ी हर सेवाओं पर कोई पाबंदी नहीं है।
- बसों और ऑटो रिक्शा में 50 फीसद यात्री ही बैठेंगे।
- दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य।
- धार्मिक स्थल शाम 6 बजे बंद होंगे।
- एक ही परिवार के दो लोग ही दो पहिया वाहन पर यात्रा कर सकेंगे।
- रेहड़ी पटरी वालों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा।
- एक कार में दो से अधिक व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकते हैं
- सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन स्कूलों के शिक्षक और स्टाफ ड्यूटी में शामिल होंगे।
- प्राइवेट ऑफिसों से कहा गया है कि वे घर से ही काम करें।
- सभी भर्ती परीक्षाएं स्थगित की गई है।












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