पंजाब सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार की नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार की नियुक्ति रद करने के फैसले पर रोक लगा दी है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट नें सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की सिंगल बैंच के पंजाब के मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार (रि. आई.ए.एस.) की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश को पंजाब सरकार ने डिवीजन बैंच में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर स्टे देते हुए कहा है कि कोर्ट को इस तरह से सरकार कामकाज और नियुक्तियों में दखल नहीं करना चाहिए।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के सुरेश कुमार की नियुक्ति को रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी थी। अपील में सिंगल बैंच के 17 जनवरी, 2018 के सिंगल बैंच के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी जिसमें कहा गया था कि वह फैसला न सिर्फ तथ्यों के विपरीत है बल्कि कानून के तय सिद्धांतों के भी खिलाफ है।
मोहाली के वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुरेश कुमार की चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर रिटायरमेंटमेंट के बाद दी गई नियुक्ति को हाईकोर्ट ने 15 जनवरी को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस पद सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। मोहाली के वकील ने सुरेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सुरेश कुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया था।
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