राम रहीम: हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस से कहा- हथियार चलाना हो तो संकोच ना करें
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर हथियार चलाना हो तो संकोच ना करें। हाईकोर्ट ने यह निर्देश धारा 144 लागू होने के बाद भी पंचकूला में इकट्ठा हुए लोगों पर दिए। हरियाणा में धारा 144 लागू होने के बाद भी गुरमीत राम रहीम सिंह के भक्तों के इकट्ठा होने पर हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। हाईकोरट्ट ने कहा कि पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहे। शुक्रवार को हुई सुनावई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि हिंसा की स्थिति में हिंसा करने वाले शख्स को तुरंत गिरफ्तार कर उसके खिलाफ FIR करें।

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कोर्ट ने इन सभी के वीडियोग्राफी करने के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी मामले में किसी नेता के शामिल होने का संदेह हो तो उसके खिलाफ बेहिचक FIR कर के गिरफ्तार करें। इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने कहा था कि आखिर कैसी धारा 144 लगी है? हाईकोर्ट गुरुवार को कहा था कि आखिर कैसे धारा 144 लागू होने के बाद भी लाखों लोग आ गए। हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए हरियाणा सरकार, पुलिस व केंद्र सरकार फटकार लगाई।
हाईकोर्ट ने यहां तक कहा था कि अगर पुलिस हालात को नहीं संभाल पा रही है तो क्यों ना डीजीपी के सस्पेंड कर दिया गया। आज इसी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के साध्वी से बलात्कार करने के मामले में आज सुनवाई होगी। जिसके चलते बीते 3 दिनों से पंचकूला में लाखों लोग इकट्ठा हो गए हैं।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता तो कहें हम सेना को आदेश दें। हम नहीं चाहते कि जाट आंदोलन जैसा हाल हो। वहीं शुक्रवार को डीजीपी हरियाणा पुलिस ने मीडिया से कहा कि सब कुछ शांति से होगा। आप हम पर यकीन रखें।












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