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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का कड़ा फैसला, सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध

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नई दिल्ली। ध्वनि प्रदूषण से निजात पाने के लिए पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जैसे धार्मिक स्थलों में भी प्रशासन से लिखित इजाजत के बिना लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर व किसी प्रकार के म्यूजिक सिस्टम को चलाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा स्पीकर चलाए जाने पर उसकी आवाद 10 डेसिबल से कम होनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने धार्मिक कार्यों के लिए साल में 15 दिन की छूट दी है।

Punjab and Haryana High Court bans loudspeakers to stop noise pollution

जस्टिस राजीव शर्मा और हरिंदर सिंह सिंधू की हाई कोर्ट की बेंच ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी, जिला कमीश्नर, एसएसपी और एसपी को आदेशों का पालन करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि इन आदेशों का उल्लंघ्न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर को लेकर पहले ही काफी विवाद हो चुका है। बीते साल महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अजान के समय मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकरों और सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर विरोध जताया था। राज ठाकरे ने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए लाउडस्पीकर की क्या जरूरत है, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नमाज घर में पढ़ो रास्ता क्यों बंद करते हो। यह पहली बार नहीं था जब मुंबई में अजान को लेकर इस तरह का बयान दिया गया था। इससे पहले सिंगर सोनू निगम भी इस आपत्ति जता चुके हैं।

यह भी पढ़ें- प्रचार के लिए किसी भी तरह के लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने से पहले लेनी होगी आयोग से परमिशन

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English summary
Punjab and Haryana High Court bans loudspeakers to stop noise pollution
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